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prince kr.Raj
एन डी पी एस एक्ट के तहत गांजा बेचने के आरोपी को अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश मोतिश कुमार ने डेढ़ साल कारावास तथा दस हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अदालत ने बनगाव वार्ड नं. 7 निवासी आरोपी कृष्णदेव झा उर्फ किसमैन झा को एनडीपीएस की धारा 20 बी में 18 माह तथा 5 हजार अर्थदंड तथा धारा 22 के तहत 18 माह एवम् 5 हजार का अर्थदंड लगाया है। मामले में विंदेश्वरी यादव ने छह गवाहों द्वारा मामले कि पुष्टि कराई। वर्ष 2010 के चुनाव के दौरान बूथों के निरीक्षण के क्रम में बनगांव दक्षणी में एक दुकानदार द्वारा शराब और गांजा बिक्री करने की सूचना पर पहुंचे।
तलाशी के क्रम में दुकानदार आरोपी की दुकान से दो किलो गांजा बरामद किया। आरोपी ने बिक्री संबंधी कोई लाइसेंस के कागजात उपबल नहीं कराया। पुलिस ने गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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